खरीद लेनदेन पर भारत में GST लागू करना

Home » Blogs » खरीद लेनदेन पर भारत में GST लागू करना

Table of Contents

वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक एकल कर है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जाता है।

GST को 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। यह कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को एकीकृत करने और कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया था।

इस लेख में हम यह देखेंगे की खरीद लेनदेन पर भारत में GST कैसे कार्य करता है, इसके अलावा खरीद लेनदेन पर GST लागू होने के विभिन्न चरणों के बारे में और इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करेंगे।

खरीद लेनदेन पर GST का प्रभाव

GST खरीद लेनदेन पर कई तरह से प्रभाव डालता है। इनमें से कुछ प्रभाव निम्नलिखित हैं:

  • GST लागू होने से पहले, खरीद लेनदेन पर कई अलग-अलग करों का भुगतान करना होता था। GST के लागू होने से इन सभी करों को एक ही कर में बदल दिया गया है।
  • GST की दरें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग होती हैं। इससे खरीदारों को यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे किस प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं पर कितना GST का भुगतान कर रहे हैं।
  • GST के तहत, व्यवसायों को खरीद पर भुगतान किए गए GST को बिक्री पर देय GST के खिलाफ क्रेडिट का दावा करने की अनुमति है। इससे व्यवसायों को अपने कर देयता को कम करने में मदद मिल सकती है।

खरीद लेनदेन पर GST के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लागत और कर योजना के प्रभावों को निर्धारित कर सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) का परिचय

2017 में लागू हुई GST को भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूम में देखा जा सकता है।

इसके लागू होने का मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर ग्राहक द्वारा उसके खरीद के बीच में जो कई सारे करों का सामना करना पड़ता था उनसे छुटकारा। 

व्यापारिक लेनदेन में GST कैसे काम करेगा इसको समझने के लिए हम एक स्मार्टफोन निर्माता का उदाहरण लेंगे। इसमें हम स्मार्टफोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल के खरीद से लेकर उसके असेम्बल और अंत में खुदरा विक्रेताओ तक कैसे डिलिवर होता है, इन बातों का उदाहरण लेकर समझेंगे।

कच्चे माल की खरीद

निर्माता 20 रुपये में कच्चा माल खरीदता है, जिसमें प्रोसेसर, बैटरी और स्क्रीन जैसे हिस्से शामिल होते हैं। कच्चे माल पर 1 रुपये का 5% (या 20 रुपये का 5%) टैक्स देना जरूरी है। करों के बाद, कंपनी कच्चे माल के लिए कुल 21 रुपये का भुगतान करती है।

मेनूफैकचरिंग(विनिर्माण) की प्रक्रिया

विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान, निर्माता श्रम, प्रौद्योगिकी और अन्य उत्पादन खर्चों में 15 रुपये की अतिरिक्त राशि का निवेश करके मूल्य जोड़ता है। मूल्य संवर्धन के लिए 15 रुपये और कच्चे माल की लागत के लिए 21 रुपये जोड़ने के साथ, स्मार्टफोन की कुल लागत 36 रुपये हो जाती है।

अंतिम उत्पाद पर GST लागू

अंतिम उत्पाद, स्मार्टफोन, 10% GST के अधीन है। स्मार्टफोन पर GST 3.60 रुपये (36 रुपये का 10%) है।

प्रभावी कर दर की गणना

कंपनी ने पहले ही 1 रुपये के कच्चे माल कर को कवर कर लिया है। अंतिम उत्पाद पर 3.60 रुपये का अतिरिक्त कर लगता है। GST प्रणाली के साथ, प्रभावी कर की दर INR 3.60 – INR 1.00 = INR 2.60 होगी यदि पहले भुगतान किए गए कर को नए कर से घटा दिया जाए।

थोक लेनदेन

थोक विक्रेता डिवाइस के लिए निर्माता को 36 रुपये (स्मार्टफोन की कीमत) का भुगतान करता है। खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से 38.50 रुपये (36 रुपये + 2.50 रुपये) में स्मार्टफोन खरीदता है, जिसमें थोक विक्रेता द्वारा 2.50 रुपये का मार्कअप मूल्य जोड़ा जाता है।

थोक लेनदेन पर जी.एस.टी

थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को जो स्मार्टफोन बेचता है उसका सकल मूल्य 10% GST के अधीन है। कुल लेनदेन राशि का 10%, या INR 3.85, GST है।

थोक विक्रेता के लिए प्रभावी कर दर की गणना

वितरक निर्माता की स्मार्टफोन खरीद से टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र है। एक रुपया निर्माता की मूल लागत मूल्य पर चुकाया गया कर है। थोक लेनदेन पर 3.85 रुपये नया टैक्स है। नए कर से पहले भुगतान किए गए कर को घटाने के बाद, थोक व्यापारी की प्रभावी कर दर INR 3.85 – INR 1.00 = INR 2.85 होगी।

फुटकर बिक्री

व्यापारी अब अंतिम ग्राहक को बेचे जाने वाले उपकरणों के लिए 40 रुपये (38.50 रुपये + 1.50 मार्जिन) का शुल्क लेता है।

खुदरा बिक्री पर GST

अंतिम ग्राहक को बेचे गए स्मार्टफोन का खुदरा मूल्य 10% GST के अधीन है। खुदरा बिक्री मूल्य का 10%, या INR 4.00, GST है।

खुदरा विक्रेता के लिए प्रभावी कर दर की गणना

थोक विक्रेता द्वारा स्मार्टफोन की खरीद से प्राप्त टैक्स क्रेडिट का उपयोग खुदरा विक्रेता द्वारा किया जा सकता है। थोक लेनदेन पर, 3.85 रुपये कर का भुगतान किया गया। खुदरा बिक्री पर INR 4.00 का नया कर है। नए कर से पहले भुगतान किए गए कर को घटाने के बाद, खुदरा विक्रेता की प्रभावी कर दर INR 4.00 – INR 3.85 = INR 0.15 होगी।

कुल व्यापक कर

INR 1.00 (निर्माता) + INR 2.85 (थोक विक्रेता) + INR 0.15 (खुदरा विक्रेता) = INR 4.00 कुल कर है जो निर्माता से खुदरा विक्रेता तक आता है।

1 जुलाई, 2017 से GST लागू होने के बाद विभिन्न वस्तुओं पर लागत कर कुछ इस प्रकार है:

  • विशेष खाद्य पदार्थों, समाचार पत्रों, पुस्तकों, होटल सेवाओं और हथकरघा वाले सूती कपड़े पर कोइ कर नहीं है।
  • कटे और अर्ध-पॉलिश किए गए पत्थरों पर लागू कर की दर 0.25% है।
  • चीनी, चाय, मसाले और कॉफी सहित बुनियादी आपूर्ति पर लागू कर की दर 5% है।
  • कंप्यूटर और प्रोसैस्ड भोजन पर लागू कर की दर 12% है।
  • बालों के तेल, साबुन और टूथपेस्ट जैसे औद्योगिक मध्यवर्ती उत्पादों पर 18% कर की दर लागू होती है।
  • अंतिम ब्रैकेट, जो वस्तुओं पर 28% कर लगाता है, मोटरसाइकिल, वाहन, रेफ्रिजरेटर, सिरेमिक टाइल्स और सिगरेट जैसी महंगी वस्तुओं पर लागू होता है।

यह भी पढ़ें – GST Guide – The Complete Information About GST

करो से जुड़ी अपडेटेट और सटीक जानकारी के लिए सीबीआइसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम्स) की आधिकारिक वेबसाईट पर जा सकते हैं। 

captainbiz goods and services tax

(source:CBIC)

खरीद लेनदेन पर भारत GST आवेदन के चरण

  • खरीदारी के लिए नया लेन-देन करें.
  • एक आपूर्तिकर्ता चुनें.
  • “भारत कर सूचना” अनुभाग के अंतर्गत निम्नलिखित अनुभाग भरें:
  1. आपूर्ति का स्थान: फ़ील्ड में लेन-देन की आपूर्ति का स्थान चुनें। लेन-देन का प्रकार: चाहे राज्य के अंदर या अंतरराज्यीय आपूर्ति हो, इस क्षेत्र में मूल्य से निर्धारित होता है। यह यह भी निर्धारित करता है कि लेनदेन एसGST, सीGST, या आईGST कर घटक के अधीन है या नहीं।
  1. दस्तावेज़ की प्रकृति: अनुभाग में लेनदेन के प्रकार के आधार पर दस्तावेज़ का प्रकार चुनें। जैसे ही आप GSTआर1 कर रिपोर्ट दाखिल करते हैं, इस फ़ील्ड का मूल्य जारी किए गए दस्तावेज़ों की सूची अनुभाग में प्रकट किया जाता है।
  • लेन-देन में उत्पाद या लागत जोड़ें.
  • लाइन आइटम डालने के बाद भारत एचएसएन या एसएसी कोड कॉलम में डेटा की समीक्षा करें और कोई भी आवश्यक परिवर्तन करें। ऐसी स्थिति में जब लाइन आइटम में कोई एचएसएन या एसएसी कोड निर्दिष्ट नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट कोड लागू करने के लिए आइटम रिकॉर्ड को संशोधित करें।
  • भारत कर UQC कॉलम में चुने गए सामान के लिए  UQC इकाई का आकलन करें। आइटम की डिफ़ॉल्ट UQC इकाइयाँ इस फ़ील्ड द्वारा भरी जाती हैं।
  • भारत कर प्रकृति कॉलम में चुनी गई वस्तुओं की कर प्रकृति का आकलन करें। वस्तुओं का डिफ़ॉल्ट कर प्रकार इस फ़ील्ड द्वारा भरा जाता है।

नोट: भारत GSTR-3B कर रिपोर्ट को पूरा करते समय, आयातित वस्तुओं या सेवाओं से जुड़े लेनदेन में भारत कर प्रकृति मूल्य शामिल होना चाहिए।

  • बिलिंग के लिए उपटैब चुनें.
  • सुनिश्चित करें कि इकाई का डिफ़ॉल्ट बिलिंग पता बिलिंग पता अनुभाग में दर्ज किया गया है। यदि नहीं, तो आपको इकाई के लिए बिलिंग विवरण दर्ज करना होगा।
  •  भारत कर विवरण अनुभाग में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
  1. वह पोर्ट कोड चुनें जिसका उपयोग पोर्ट कोड फ़ील्ड में आइटम निर्यात करने के लिए किया गया था। यदि लेनदेन सेवाओं के आयात के लिए है तो इस फ़ील्ड को खाली छोड़ दें।
  1. प्रविष्टि संख्या का बिल निर्दिष्ट फ़ील्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।
  1. प्रविष्टि बिल की तारीख प्रविष्टि बिल तिथि कॉलम में दर्ज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आप दिनांक कॉलम के आगे पिक आइकन पर क्लिक करके कैलेंडर से एक तिथि चुन सकते हैं।
  1. बिल ऑफ एंट्री वैल्यू फ़ील्ड में बिल ऑफ़ एंट्री का संपूर्ण मूल्य दर्ज करें।
  • इस लेनदेन के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त जानकारी जोड़ें।
  •  परिकलित कर देखने के लिए पूर्वावलोकन कर पर क्लिक करें।
  •  सहेजें पर क्लिक करें। 

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और खरीद लेनदेन

 GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) आपकी कंपनी के लिए की गई खरीदारी पर आपके द्वारा भुगतान किए गए करों की प्रतिपूर्ति के बराबर होता है। जब आप अपना सामान या सेवाएँ बेचते हैं, तो आप इस रिफंड का उपयोग अपने करों को कम करने के लिए कर सकते हैं। यह गारंटी देता है कि आप समान धनराशि पर केवल एक बार कर का भुगतान करेंगे। यह आपके टैक्स रिफंड का एक हिस्सा प्राप्त करने के समान है। यह इक्विटी बनाए रखता है और व्यवसायों के लिए पैसा बचाने में मदद करता है।

इसका उपयोग करने से व्यवसाय दो बार करों का भुगतान करने से बच सकते हैं। किसी व्यवसाय को आपूर्ति और खरीदी गई सामग्री पर कर का भुगतान करना आवश्यक है। हालाँकि, कंपनी अपने सामान बेचते समय भुगतान किए जाने वाले करों के मुकाबले इन करों की भरपाई करने के लिए आईटीसी का उपयोग कर सकती है। यह पहले से भुगतान किए गए करों के लिए कर छूट के समान कार्य करता है। इससे व्यवसायों के लिए कर कम होता है और कर प्रणाली की निष्पक्षता में सुधार होता है। यह अनूठी प्रणाली करों को बढ़ने और कीमतें बढ़ाने से रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है।

यह भी पढ़ें – Bill-To/Ship-To Transactions And Input Tax Credit (ITC): Implications And Restrictions

GST में आईटीसी दावे से संबंधित चुनौतियाँ

आजादी के बाद से भारत के इतिहास में GST सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी अप्रत्यक्ष कर सुधार है। इसका लक्ष्य भारत में सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान राष्ट्रीय कर लगाना है। अधिक उत्पादकों को कर के दायरे में लाने और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बाजार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के अलावा, GST ने कई केंद्रीय और राज्य करों का स्थान ले लिया है। दक्षता लाभ में विकास और सरकारी खर्च दोनों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। आधुनिक वैश्विक करों के इतिहास में यह पहली बार हो सकता है कि केंद्र और राज्यों ने एक नया कर लगाया है जो इतने विशाल और जटिल संघीय ढांचे में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को कवर करता है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सेट-ऑफ़ लाभों की एक श्रृंखला शामिल है, जो खुदरा विक्रेता के स्तर तक लगाया जाता है। संक्षेप में, यह प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन पर एक कर है, और एक आपूर्तिकर्ता को कर क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए GST में कटौती करने की अनुमति देता है। वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोक्ता, या अंतिम उपयोगकर्ता, अंततः GST का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई समस्याएं बनी हुई हैं।

यह भी पढ़ें – Common ITC Challenges In E-Invoicing: Solutions And Best Practices

GST से जुड़े हुए मुद्दे

GST के संबंध में उत्पन्न होने वाले कुछ सामान्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

  • सभी वस्तुएँ GST के दायरे में नहीं आती हैं।
  • कई कर दरें और दर संरचना हैं जो “एक राष्ट्र एक कर” के उद्देश्य को फीका कर देते हैं।
  • इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि कौन सी वस्तुएं और मानदंड किस ढ़ाचे के अंतर्गत आते हैं।
  • कर लगाने के मामले में केंद्र सरकार के पास शक्ति नहीं है। 
  • कराधान के नियंत्रण और उपभोग के स्थान के संबंध में भ्रम।
  • एंटी प्रॉफ़िटरिंग 

यह तर्क दिया गया है कि चूंकि यह एक निजी उद्यम है, इसलिए यह सरकारी विनियमन के अधीन नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कर जानकारी की चोरी निजी हाथों में हो सकती है और कुछ निगमों को लाभ पहुंचाने के लिए इसमें हेरफेर किया जा सकता है।

इस आरोप के जवाब में वित्तमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह व्यवस्था पिछली सरकार की अधिकृत समिति द्वारा चुनी गई थी और वर्तमान प्रशासन ने इतनी उच्च हिस्सेदारी वाली प्रणाली में निजी विशेषज्ञों की आवश्यकता के कारण इसे मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई समस्या आती है तो GST परिषद बहस कर सकती है और मौजूदा ढांचे को बदलने का प्रस्ताव कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत की अर्थव्यवस्था को GST से काफी लाभ हो सकता है। GST में अनौपचारिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने, उत्पाद की कीमतें कम करने, दोहरे कराधान को खत्म करने और देश के संकटग्रस्त निर्यात बाजार को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो भारत में छोटी कंपनियों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकती हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि GST में जनता के विश्वास को नुकसान पहुँच सकता हैं। चल रहे करदाता नामांकन और व्यापक आईटी बुनियादी ढांचे के परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय GSTN की समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। इसके अलावा, सीएजी के लिए एक विस्तृत ऑडिट करने के लिए समय सीमा बढ़ाने से GSTN के साथ किसी भी कार्यात्मक समस्या का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे सार्वजनिक विश्वास के साथ महंगी समस्याओं को रोका जा सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • क्या खरीद आदेश पर GST लागू होता है?

उपठेकेदार खरीद आदेश के लिए, आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्दिष्ट राशि पर GST लगाया जाता है। कर सहित खरीदारी के लिए, खरीद मूल्य में कर शामिल होता है। आपको कर सहित लेनदेन मूल्य से कर प्राप्त करना होगा।

  • क्या मैं GST के साथ खरीद सकता हूं और GST के बिना बेच सकता हूं?

आप बिना GST के ऑनलाइन बिक्री तभी कर सकते हैं जब आप छूट प्राप्त सामान बेचते हैं। यदि आप ऐसा सामान बेचते हैं जिस पर GST लागू है, तो आपको ऑनलाइन बेचने में सक्षम होने के लिए GST नंबर प्राप्त करना होगा। अगर टर्नओवर 10 लाख रुपये से कम है तो भी आपको GSTIN लेना होगा।

  • क्या हम फ्लैट खरीद पर GST का दावा कर सकते हैं?

संपत्ति निर्माता के GSTIN और भुगतान की गई GST की राशि जैसे विवरण के साथ GST अधिकारियों को रिफंड आवेदन जमा करके केवल निर्माणाधीन फ्लैटों पर GST का दावा किया जा सकता है।

author avatar
Moulik Jain
I am a seasoned marketer specializing in Tax, Finance, and MSMEs. I bring a wealth of hands-on experience to demystify complex subjects, providing insightful guidance for entrepreneurs and finance enthusiasts alike.

Leave a Reply